March 6, 2026

राजनैतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ


बागेश्वर ।  विकास भवन सभागार पर राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित हुई। उन्हें आदर्श आचार संहिता वं निर्वाचन प्रक्रियाओं से संबंधित जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी व्यय ने चुनाव खर्च के लिए जारी गाइडलाइन समझाई। मुख्य विकास अधिकारी ने राजनीतिक दलों से निर्वाचन प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग की अपील की। राजनीतिक दलों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाया। प्रत्याशियों के नामांकन, घोषणा पत्र तथा आचार संहिता के दौरान आयोग की गाइडलाइन, दिशा निर्देशों की जानकारी दी। रैलियों, रोड शो तथा अन्य होने वाले चुनावी आयोजनों के लिए खर्च के प्रावधान बताए। जिले व शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सहयोग देने को कहा। चुनाव प्रचार सामग्री में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर सकेंगे। नोडल अधिकारी व्यय जितेंद्र उपाध्याय ने बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए आठ लाख, सदस्य के लिए 80 हजार रुपये व्यय सीमा निर्धारित है। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए तीन लाख तथा सदस्य के लिए 50 हजार रुपये व्यय सीमा निर्धारित की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्याशी को नामांकन से लेकर परिणाम आने तक का खर्चा का ब्यौरा प्रत्येक दिन निर्धारित प्रारूप में व्यय टीम को देना अनिवार्य है। राजनीतिक दलों को रैली, विज्ञापन प्रचार-प्रसार के लिए वर्तमान में चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों को संबंधित आरओ से अनुमति लेनी होगी। बैठक में पीडी शिल्पी पंत, डीडीओ संगीता आर्या, वरिष्ठ कोषाधिकारी जितेंद्र उपाध्याय, खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश्वरी मेहता, जिला महामंत्री भाजपा संजय परिहार, प्रतिनिधि भाजपा मदन राम आगरी, प्रदेश सचिव कांग्रेस कुंदन गिरी आदि उपस्थित थे।