बागेश्वर में “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अवैध शराब परोसने वाला आरोपी गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज
बागेश्वर। उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय देहरादून के निर्देशानुसार जनपद में संचालित “ऑपरेशन प्रहार” के अंतर्गत बागेश्वर पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त अभियान चला रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक बागेश्वर श्री जितेन्द्र मेहरा (IPS) के निर्देशन में जनपद के सभी थाना प्रभारियों को प्रभावी कार्रवाई एवं महत्वपूर्ण बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 26 मई 2026 को चौकी रीमा, थाना कपकोट पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को बिना लाइसेंस अपनी दुकान में ग्राहकों को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से नियमों की अवहेलना करते हुए अवैध रूप से शराब पिलाने का कार्य कर रहा था।
गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान भरत कुमार पुत्र मोहन राम निवासी दोफाड़ रीमा, थाना कपकोट, जिला बागेश्वर, उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है। आरोपी के विरुद्ध थाना कपकोट में मुकदमा अपराध संख्या 32/2026, धारा 60/21 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके विरुद्ध वर्ष 2023 में थाना कपकोट में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20/60 के तहत मामला दर्ज किया जा चुका है।
इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार, चौकी प्रभारी रीमा तथा कांस्टेबल चालक नवीन सिंह शामिल रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अवैध शराब कारोबार, मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध “ऑपरेशन प्रहार” के तहत अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
